पटना : बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। कम से कम उन्हें 11 महीने जेल में काटने होंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल रवींद्र नारायण रवि ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाने की मंजूरी दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 12 महीने न्यायिक हिरासत में रहना होगा।

इसके बाद ही जमानत की कोई संभावना है। फेक वीडियो बनाने और सोशल साइट यूट्यूब पर प्रसारित करने के आरोप में मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई। मनीष कश्यप पर कानून का शिकंजा और कस गया। तमिलनाडु में प्रवासी बिहार के लोगों पर कथित हिंसा का फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप मनीष कश्यप पर लगा है। बाद में ये मामला सियासी हो गया था। तमिलनाडु राजभवन से मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की मंजूरी मिल गई।

यूट्यूबर मनीष पर एनएसए के तहत केस दर्ज किया गया है। मदुरै कोर्ट ने पहले से दर्ज केस में मनीष की न्यायिक हिरासत पहले ही बढ़ा दी थी। अब नया केस दर्ज होने के बाद मनीष को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दर्ज केस में मनीष कश्यप लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। इस केस में तीन माह तक जमानत मिलने की कोई संभावना नहीं है। संदेह के आधार पर 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। किसी भी शख्स से देश की सुरक्षा को खतरे की आशंका होने पर एनएसए एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता है।

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