‘द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा’ से साभार

उत्तर बस्तर कांकेर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 01 मई से 31 जुलाई 2023 तक की अवधि के लिए धारा-144 लागू कर दिया गया है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कलेक्ट्रेट परिसर एवं इसके आसपास 200 मीटर की दूरी में किसी भी प्रकार की धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी हेतु उक्त अवधि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।

#chhattisgarh #raipur #india #bhilai #bilaspur #cg #instagram #durg #love #photography #chhattisgarhi #korba #bastar #chhattisgarhtourism #rajnandgaon #dhamtari #jagdalpur #mumbai #instagood #raipurdiaries #raigarh #ambikapur #model #raipurian #chhattisgarhiya #delhi #follow #raipurpictures #jharkhand #odisha