पालघर (एजेंसी )। महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक अदालत ने 2011 के चरस तस्करी के मामले में आरोपी ट्रक चालक को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने मादक पदार्थ मामले में संदेह का लाभ देते हुए आरोपी ट्रक चालक को बरी कर दिया। जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (वसई) डॉ. सुधीर एम. देशपांडे ने दो मई को पारित आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष जम्मू-कश्मीर निवासी मंगल राज भगत के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा, इसलिए उन्हें दोषमुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई थी। एक अन्य आरोपी विजय कुमार की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई और उनका मामला समाप्त कर दिया गया।
ये था मामला
अभियोजक ने अदालत को बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई के अधिकारियों ने एक गुप्त सूचना के आधार पर 25-26 फरवरी 2011 की रात को पालघर के वसई इलाके में चिंचोटी नाका के एक होटल के पास एक ट्रक को रोका। अधिकारियों ने चालक की सीट के पीछे छिपाकर रखी गई 62 किलोग्राम चरस भी बरामद की। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे जमानत दे दी गई। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जांच अधिकारी संतोषजनक ठोस सबूत सुबूत नहीं दे पाए और जब्त किए गए पदार्थ के स्रोत को लेकर भी कोई साक्ष्य नहीं दिए। मादक पदार्थ के स्त्रोत के बारे में तथा उसके लेन-देन के संबंध में भी कोई जांच नहीं की गई।