ग्वालियर : विशेष लोक अभियोजक हरिओम वर्मा ने बताया कि 19अक्टूबर 2021 को सुबह 10 बजे पुष्पेंद्र रावत (16) घर पर यह बोलकर गया था, जीजा दिनेश रावत बस स्टेंड भितरवार बुला रहे है। दोपहर को पुष्पेंद्र के पिता रामाधार घर पहुंचे, तो उसकी मां ने बताया कि पुष्पेंद्र को दिनेश ले गया है, अभी तक वापस नहीं आया है।
काफी समय तक जब उसका पता नहीं चला, तब रामाधार की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपरहण का केस भितरवार में दर्ज किया गया। दूसरे दिन पुलिस ने संदेह के आधार पर जीजा दिनेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो मामले का खुलासा हो गया। दिनेश ने बताया कि उसने पुष्पेंद्र का अपहरण कर उसके पिता से पांच लाख रुपए की मांगे।
रामाधार ने पैसे नहीं दिए तो मणिखेड़ा डैम के नीचे घाटी के पास जंगल में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने जीजा के निशानदेही पर मासूम का शव बरामद किया। पुलिस ने केस दर्ज कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। मंगलवार को न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश सुशील कुमार ने जीजा दिनेश पिता राजेन्द्र रावत निवासी जरावनी को दोषी पाया और तिहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।